भारत में सोना खरीदते समय ग्राहकों को धोखाधड़ी और अशुद्धता से बचाने के लिए सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS - Bureau of Indian Standards) ने सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों को काफी सख्त और पारदर्शी बना दिया है। अब कोई भी ज्वैलर बिना निर्धारित नियमों का पालन किए आभूषण नहीं बेच सकता।
यदि आप भी सोना या सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो BIS के इन नए हॉलमार्किंग नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहे।
1. HUID (Hallmark Unique Identification) अनिवार्य
नए सरकारी नियमों के तहत अब बाजार में बिकने वाले हर सोने के आभूषण पर **6-अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड (जैसे- AB1234)** होना अनिवार्य कर दिया गया है।
- HUID एक यूनिक कोड होता है, जो हर एक गहने को एक अलग और विशिष्ट पहचान देता है।
- इस कोड की मदद से ग्राहक यह आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि गहने की हॉलमार्किंग किस असॉइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (AHC) में हुई है और इसे किस ज्वैलर ने बेचा है।
- पुराने 4-निशानों वाले हॉलमार्क को खत्म करके अब केवल HUID आधारित हॉलमार्किंग व्यवस्था ही लागू है।
2. सोने के गहनों पर अब केवल 2 निशान देखना जरूरी
हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पर अब मुख्य रूप से दो ही निशान देखना पर्याप्त है:
- BIS Logo: भारतीय मानक ब्यूरो का त्रिकोणीय आधिकारिक लोगो।
- 6-अंकों का HUID कोड: इसमें कैरेट की शुद्धता का नंबर भी शामिल होता है (जैसे—22K916 या 18K750)।
3. किन कैरेट के गहनों पर हॉलमार्किंग जरूरी है?
सरकार ने मुख्य रूप से 6 कैरेट श्रेणियों में सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है:
- 24 कैरेट (24K999): 99.9% शुद्ध सोना (सिक्के/बार)।
- 23 कैरेट (23K958): 95.8% शुद्ध सोना।
- 22 कैरेट (22K916): 91.6% शुद्ध सोना (सामान्य गहने)।
- 20 कैरेट (20K833): 83.3% शुद्ध सोना।
- 18 कैरेट (18K750): 75.0% शुद्ध सोना (डायमंड/स्टोन ज्वैलरी)।
- 14 कैरेट (14K585): 58.5% शुद्ध सोना।
4. BIS Care App से करें खुद जांच
सरकार ने ग्राहकों की सुविधा के लिए **BIS Care App** लॉन्च किया है। आप इस मोबाइल ऐप में अपने आभूषण पर दर्ज 6-अंकों का HUID कोड डालकर उसकी सत्यता मिनटों में जांच सकते हैं। ऐप आपको बताएगा कि वह सोना असली है या नहीं, उसकी शुद्धता कितनी है और किस ज्वैलर द्वारा पंजीकृत किया गया है।
5. क्या आपके पास रखे पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने पर असर पड़ेगा?
ग्राहकों के पास रखे पुराने या पुस्तैनी सोने पर इन नियमों का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता:
- आप अपने घर में रखे पुराने बिना हॉलमार्क वाले गहनों को जब चाहे ज्वैलर के पास ले जाकर बदल (Exchange) सकते हैं या बेच सकते हैं।
- नियम केवल ज्वैलर्स के लिए लागू होते हैं—वे बिना HUID हॉलमार्क के नया गहना ग्राहक को बेच नहीं सकते।
- आप चाहें तो बहुत मामूली सरकारी शुल्क देकर अपने पुराने गहनों पर भी BIS मान्यता प्राप्त सेंटर से HUID हॉलमार्क करवा सकते हैं।
6. शुद्धता कम मिलने पर मुआवजा (Compensation Claim)
यदि आप HUID हॉलमार्क वाला सोना खरीदते हैं और बाद में किसी मान्यता प्राप्त लैब में जांच के दौरान उसकी शुद्धता बिल में दर्ज कैरेट से कम पाई जाती है, तो ग्राहक को **कमी के अंतर का 2 गुना मुआवजा** ज्वैलर द्वारा दिए जाने का कानूनी प्रावधान है।
निष्कर्ष
गोल्ड हॉलमार्किंग के ये नए नियम आम ग्राहकों को धोखाधड़ी और मिलावट से सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। अब जब भी आप सोने की खरीदारी करें, तो बिल पर HUID नंबर दर्ज करवाएं और BIS Care App से उसकी जांच करके ही निश्चिंत होकर सोना घर लाएं।